राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत 31 प्रकरणों में 52.65 लाख की सहायता स्वीकृत


बाड़मेर, 29 जुलाई। मण्डी स्तरीय सहायता समिति की बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रशासक मण्डी समिति ओम प्रकाश विश्नोई की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान भी उपस्थित रहे। बैठक में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर विचार कर कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के अन्तर्गत कुल 31 प्रकरणों में 52.65 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गयी। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना के तहत के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर विचार कर अनुज्ञापत्रधारी हमालों द्वारा उनकी पुत्रीयों के विवाह पर देय सहायता हेतु प्रस्तुत कुल 03 प्रकरणों में 1.50 लाख रूपये योजना के निर्धारित प्रावधानानुसार सहायता राशि स्वीकृत की गयी। कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत मण्डी क्षेत्र के कृषकों/खेतीहर मजदुरों की विभिन्न प्रकृति के कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में अंग-भंग अथवा मृत्यु होने पर 5,000 से 2,00,000 तक की सहायता राशि देय है। उक्त सहायता हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर में दुर्घटना के छः माह तक आवेदन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति में रजिस्टर्ड हम्मालों की दो पुत्रीयों तक विवाह हेतु प्रत्येक प्रकरण में 50,000/- एवं हम्मालों के पुत्र/पुत्री के 10 वीं, 12 वीं, स्नातक एवं स्नातकोतर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर मेधावी छात्रवृति पुरस्कार के रूप में 2,000/- से 6,000/- तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उक्त सहायता हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर में तीन माह तक आवेदन करना अनिवार्य है।  


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